
CJP प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मेट्रो स्टेशन बंद करने के मामले में दिल्ली सरकार को अवमानना नोटिस; 2 दिन में मांगा जवाब
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और लोगों को हिरासत में लेने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 9 अक्टूबर के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर अवमानना की कार्यवाही में दिल्ली के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। पीठ ने अधिकारियों को मंगलवार, 13 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट

























