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बच्ची से रेप के दोष में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास - the x india
उत्तर प्रदेशभारत

बच्ची से रेप के दोष में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Jail
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गाजियाबाद। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पांच वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी रमेश को पाक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया 28 जून 2021 को लोनी बाॅर्डर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उनकी पांच वर्षीय बेटी छत पर खेलने गई थी इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची को 10 रुपये देकर छत पर ही छोड़कर चला गया था। उस समय बच्ची की मां इलाज कराने अस्पताल गई थी। वापस आने पर देखा कि बच्ची बुरी तरह से डरी हुई रो रही थी। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। इस मामले में छह गवाहों के बयान दर्ज हुए थे, जबकि पुलिस ने 27 अक्तूबर 2021 को आरोप पत्र पेश किया था।

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