उत्तर प्रदेशभारत

हत्यारों को आजीवन कारावास

Jail
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लखनऊ। मारपीट के दौरान बीचबचाव करने पहुंचे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी रामविलास, रामसनेही और गुडऊ उर्फ गुड्डू को दोषी करार देकर एडीजे राहुल प्रकाश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुड्डू पर 34 हजार रुपये जबकि रामविलास व रामसनेही पर 29 -29 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी छोटेलाल और परशुराम की मौत हो गई थी।

कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत ने बताया कि वादी राम गोविंद ने 14 दिसंबर 2009 को इटौंजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि घटना वाले दिन वह बड़सर बाजार में सामान खरीद रहे थे। तभी ट्रैक्टर ट्राॅली से कुछ लोग पहुंचे और मानसिक रूप से विक्षिप्त गांव के ही जय सिंह को पीटने लगे। वादी के अलावा राम प्रताप व अनिल जब बीचबचाव करने लगे तो रामविलास, छोटेलाल, परशुराम, रामसनेही व गुड्डू ने मिलकर वादी व उसके साथ के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि ग्राम प्रधान जगदीश ने आरोपी गुडऊ को ललकारते हुए कहा कि अनिल को गोली मार दो। जिस पर अनिल ने गुडऊ को तमंचे से गोली मार दी। इससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। कोर्ट ने गुडऊ उर्फ गुड्डू को तमंचा रखने के आरोप में भी कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

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