उत्तर प्रदेशभारत

पति की शराब छुड़ाने के बहाने बुलाई महिला, फिर महिला संग किया दुष्कर्म

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आगरा में पति की शराब छुड़वाने के बहाने बुलाकर बल्देव के गांव कचवाऊ निवासी कथावाचक मिलन उपाध्याय उर्फ मिलन शास्त्री ने दुष्कर्म किया। जमानत के लिए अदालत में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर जिला जज विवेक संगल ने जमानत खारिज करने के आदेश किए।

पीड़िता ने जगदीशपुरा थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उसने मिलन शास्त्री से फोन पर बात की। कहा कि उसके पति शराब बहुत पीते हैं। शास्त्री ने कहा कि वह कथा कहने के साथ अर्जी भी लगाते हैं। अब तक 99 लोगों की शराब छुड़वा चुके हैं। 25 फरवरी 2024 को शास्त्री ने फोन कर सिकंदरा चौराहे बुलाया। दवा दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर उसे ईंट मंडी के पास एक होटल में ले गया। वहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। दुष्कर्म किया। होश आने पर विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी सिंह सोलंकी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया। जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि कथावाचक जैसे व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगने से पीड़िता को पारिवारिक सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है।

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