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Muzaffarnagar: रिया हत्याकांड में आठ लोगों पर दोष सिद्ध

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मुजफ्फरनगर। खतौली में झगड़े के दौरान मासूम रिया की हत्या के मामले की अलग-अलग धाराओं में आठ लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने सुनवाई की।

सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल कुमार और परविंद्र कुमार ने बताया कि 20 अक्तूबर 2012 को खतौली के राजू ने घर पर हमले और भतीजी रिया की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अलग-अलग चार्जशीट अभियुक्त जोगेंद्र, गोविंद, अजय, पवन, मोनू, महेश, मोहन व सोनू के खिलाफ दाखिल की। अभियोजन की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

 

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