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रेप के दोषी को दस साल कारावास

Jail
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मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र में महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप पुंडीर ने बताया कि पीड़िता की नहाते समय पड़ोसी सलीम ने छिपकर वीडियो बना ली और वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता के साथ कई माह तक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता को धमकाकर घर में रखे गए डेढ़ लाख रुपये भी हड़प लिए। पीड़िता ने 24 अक्तूबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में छह गवाह पेश किए। दोषी सलीम को धारा 376 में 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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