उत्तर प्रदेशभारत

हत्या की कोशिश के दोषी को सजा

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गोरखपुर। हत्या की कोशिश करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शाहपुर थाना क्षेत्र के ताड़ीखाना बिछिया निवासी अभियुक्त ध्रुव देव शर्मा को सात साल के कठोर कारावास व सात हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह दस दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा अव्वल निवासी एक महिला ने केस दर्ज कराया है। वादी की मां ट्रांसपोर्टनगर में चाय की दुकान चला कर परिवार का भरण पोषण करती है। अभियुक्त वादी की मां को शादी का झांसा देकर पिछले कई सालो से उसके साथ दुष्कर्म करता था। कई वर्ष बीतने के बाद वादी कि मां अभियुक्त से अपना हक व हिस्सा मांगने लगी।

इसी बात को लेकर 16 जून 2014 को करीब तीन बजे अभियुक्त वादी की मां की दुकान पर आया और लोहे की रॉड से बुरी तरह मारापीटा, जिससे उसे गंभीर व प्राणघातक चोटें आई।

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