उत्तर प्रदेशभारत

सामूहिक कुकर्म में तीन दोषियों को बीस साल की सजा

Jail
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कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को सुनियोजित ढंग से उसके मायके से बुलवा कर कानपुर गुजैनी में बंधक बनाकर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम की अदालत ने तीन आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए उन्हें बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की शादी वर्ष 2006 में पीएसी जवान के साथ हुई थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। जिस कारण वह पति के यहां से आकर अपने मायके में रह रही थी। यहां उसके गांव के इंदल का घर में आना जाना होने से उससे दोस्ती हो गई थी। 22 जून 2021 को इंदल ने गांव के अमित उर्फ गोगा के साथ उसे पुखरायां बुलाया। यहां वह अपनी पुत्री व भांजी के साथ आई थी। पुखरायां से घूमने चलने का झांसा देकर इंदल व उसका दोस्त स्वतंत्र उसे गुजैनी कानपुर ले गए। वहां दोनों ने उसको 15 दिन तक बंधक बनाने के साथ ही नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान इंदल का भाई अखिलेश वहां आया, उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक दिन इंदल का फोन वहां छूट जाने पर उसने घर वालों को हकीकत बताई। इसके बाद परिजनों व रिश्तेदारों के पहुंचने पर वह उनके चंगुल से मुक्त हुई। पीड़िता ने भोगनीपुर कोतवाली में इंदल उसके भाई अखिलेश, अमित व स्वतंत्र के खिलाफ बंधक बनाने के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना कर उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी इंदल उसके भाई अखिलेश व स्वतंत्र को दोष सिद्ध करते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 27-27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर उनको 27-27 माह की अतिरिक्त सजा का भी आदेश किया गया है। इसके साथ ही साक्ष्य के अभाव में आरोपी अमित को दोष मुक्त कर दिया गया है।

 

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